रायपुर : राज्य शासन ने विभिन्न विभागों की खरीदी पर 28 फरवरी के बाद प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त विभाग ने इसके निर्देश राज्य शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्षों को जारी कर दिए हैं।
निर्माण विभागों की चालू परियोजनाओं, छात्रावास-आश्रम, आंगनबाड़ी, जेलों, अस्पतालों में प्रासंगिक व्यय पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्रय पर प्रतिबंध के इन निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को इस संबंध में भेजे गए परिपत्र में यह कहा गया है कि वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधानिक राशि से 28 फरवरी 2020 के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा, लेकिन यह प्रतिबंध केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेश सहायता प्राप्त परियोजना केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री पर लागू नहीं होगा।
इसी प्रकार निर्माण विभागों लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग से संबंधित चालु परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग की जाने वाली सामग्री के क्रय पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना अंतर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों-आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाई का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।