सुविधाओं के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर के खिलाफ रेरा ने दिया फैसला – आरआरसी के माध्यम से बिल्डर से 42 लाख रुपए वसूला जाए और पीड़ित को दिया जाए

रायपुर: लाखों रुपए लेकर प्लाट बेचने और सुविधाओं के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर के खिलाफ छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने फैसला दिया है। अबीर बिल्डर को प्लाट खरीदने वाले को 42 लाख लौटाने का आदेश जारी किया है। आदेश के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर को कहा गया है।

रेरा के आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश के सीहोर निवासी संदीप राठौर ने अबीर बिल्डकॉन के डायरेक्टर आफताब सिद्दीकी से नरदहा स्थित उसके प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वैलेंसिया साल 2012 में  प्लाट खरीदे। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में बिल्डर ने नाली, बिजली, पानी, अंडरग्राउंड, सीवरेज, गार्डन, प्ले जोन इत्यादि की सुविधा देने का उल्लेख किया है। इसे देखकर उन्होंने प्लाट खरीदा था, लेकिन बिल्डर ने यह सभी सुविधाएं नहीं दी।

संदीप ने बिल्डर आफताब से कई बार इस संबंध में बात की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिसके बाद वर्ष 2016 में संदीप ने उपभोक्ता फोरम में मामला लगाया। इसमें संतोषजनक परिणाम नहीं आने पर संदीप ने रेरा में बिल्डर की शिकायत की। संदीप और बिल्डर आफताब के पक्ष में समझौता हुआ इसके तहत बिल्डर को 7 किस्तों में कुल 42 लाख रूपय संदीप को देने थे। इस दौरान बिल्डर ने पोस्ट डेटेड चेक संदीप को दिया था।

संदीप ने चेक का हरण के लिए बैंक में लगाया, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत फिर से रेरा से की। रेरा ने बिल्डर पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर को आदेश दिया है कि आरआरसी के माध्यम से बिल्डर से 42 लाख रुपए वसूला जाए और पीड़ित संदीप राठौर को दिया जाए।

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