भिलाई : रंग लगाकर बेच रहे थे गाजर और मटर, नगर निगम उड़नदस्ता टीम ने मारा छापा

रमेश गुप्ता

भिलाई : नगर पालिक निगम भिलाई की उड़नदस्ता टीम निगम क्षेत्र के तहत आने वाले विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों, बाजार क्षेत्र, व्यवसायिक दुकानों का लगातार निरीक्षण कर रही है। इसी कड़ी में आज उड़नदस्ता की टीम ने सुपेला के आकाशगंगा सब्जी मार्केट का सघन निरीक्षण किया। टीम निरीक्षण करते हुए जय मां विंध्यवासिनी सब्जी भंडार पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि गाजर एवं मटर को रंग के बर्तन में डाला गया है, यह पाया गया कि गाजर एवं मटर को धोकर उसे रंग के बर्तन में डालकर बेचने के लिए आकर्षक बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।

टीम ने रंग किए हुए गाजर एवं रंग के डिब्बे को जब्त कर 10 हजार रुपए जुर्माना व्यवसायी से वसूल किया और पंचनामा बनाकर लिखित रूप से लिया गया कि दोबारा इस प्रकार से सब्जियों को रंगने का कार्य नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए आकर्षक बनाने के लिए सब्जियों को रंगने के कार्य की जानकारी सूत्रों से टीम को प्राप्त हुई थी। कई दफा टीम द्वारा निरीक्षण करने के बाद मौके पर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं पाई गई थी, परंतु आज अचानक निरीक्षण के दौरान इस प्रकार के कार्य को करते हुए पाया गया।

खाद्य पदार्थों में इस प्रकार की मिलावट से मानव शरीर के सेहत को सीधा नुकसान पहुंच सकता है, फिर भी ऐसी गतिविधियां सामने आने से ऐसे लोगों पर निगम की उड़नदस्ता टीम अपनी नजर बनाए हुए हैं। निगम की यह टीम एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थों की जब्ती कई दफा बना चुकी है, आर्थिक दंड की वसूली की जा रही है, व्यवसायियों को समझाइश भी दी जा रही है कि दूषित खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय न करें, विगत कुछ दिनों पूर्व आकाशगंगा के ही बुरहानपुर जलेबी भंडार से बड़ी मात्रा में फफूंद युक्त खोवा जप्त का जुर्माना वसूल किया गया था।

जोन क्रमांक 3 क्षेत्र के सेक्टर एक मे साईं कैटरर्स एवं डेकोरेटर्स द्वारा विवाह समारोह के आयोजन पश्चात बचे हुए खाद्य पदार्थ एवं डिस्पोजल, पानी पाउच को खुले मैदान में डाल दिया गया था, जिसे आवारा पशु खा रहे थे, इस पर कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स को नोटिस देने के साथ ही थाने में भी सूचना दी गई है।

गौरतलब है कि रिसाली में भी इसी प्रकार की घटना सामने आई थी तब कैटरर्स के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उड़नदस्ता की टीम लगातार गंदगी फैलाने वालों, सड़क बाधा करने वालों, दूषित खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय करने वालों, आवश्यक लाइसेंस नहीं रखने वालों तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि का विक्रय करने वालों का सतत निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है।

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