मुंबई | ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली बेल

मुंबई : बॉलीवुड स्टार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है। रिया के अलावा दो और आरोपियों को जमानत दी गई है। वहीं, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली।  

मुंबई हाईकोर्ट ने आज सुबह इस मामले पर सुनवाई की और तुरंत अपना फैसला सुना दिया। रिया चक्रवर्ती के अलावा जिन दो लोगों को जमानत दी गई है, उसमें दीपेश सावंत और सैमुएल मिरांडा शामिल हैं। वहीं, रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ड्रग पेडलर बासित परिहार की बेल भी कोर्ट ने खारिज कर दी है।

मुंबई हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री को सशर्त जमानत दी है। रिया चक्रवर्ती को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। साथ ही मुंबई से  बाहर जाने के लिए उन्हें मंजूरी भी लेनी होगी। 

बता दें कि ड्रग्स केस में व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद रिया व अन्य सभी लोगों को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। रिया की जमानत अर्जी पर आज (बुधवार) बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने रिया को जमानत दे दी। वहीं, उनके भाई शोविक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, रिया को रिहाई के बाद 10 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा अभिनेत्री को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। साथ ही वह अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं और जांच अधिकारी को बिना सूचित किए वह मुंबई के बाहर नहीं जा सकती हैं। 

इससे पहले, 29 सितंबर को इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, मंगलवार को एनडीपीएस कोर्ट ने रिया, शोविक, सैमुएल, दीपेश, बासित और जैद की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। 

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