BIG BREAKING: रायपुर में धारा 144 हुई लागु !! कलेक्टर ने कोरोना को लेकर जारी की नई एडवाइज़री – यहाँ पढ़िए

रायपुर: बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने आज एक नई एडवाइज़री जारी की है. इस सम्बन्ध पत्र जारी हो चूका है.

रायपुर के कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक अब होली पर किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे. सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया है.

जारी एडवाइज़री के मुख्य अंश

  • होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी
  • होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग होना चाहिए अधिकतम 5 लोग उपस्थित रहे सकेंगे
  • रायपुर के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा
  • धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे
  • शादी, अंत्येष्टी में अधिकतम 50 लोग शामिल होने की अनुमति रहेगी।
  • सभी प्रकार के धरना, सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन बैन कर दिए गए हैं
  • दो पहिया वाहन में दो लोग और चार पहिया में 4 लोग बैठ सकेंगे।
  • अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल यात्रा या सड़क के जरिए रायपुर जिले में आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा।
  • सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल, मॉल में आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी।
  • शासन की गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ FIR की जाएगी।

नई एडवाइज़री यहाँ देखें

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