BUDGET 2020 | नए इनकम टैक्स रेट का फायदा ; 15 लाख रुपये तक के इनकम वाले करदाता के सालाना 78 हजार रुपये बचेंगे

नई दिल्ली: बजट 2020 में उम्मीद के अनुरूप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे दी है। वित्त मंत्री ने 15 लाख रुपये की कमाई पर 5-10 फीसदी तक टैक्स घटा दिया है। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार नई इनकम टैक्स व्यवस्था शुरू कर रही है। जिसमें मिडिल क्लास को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी।

लेकिन वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि करदाता को नए इनकम टैक्स रेट का फायदा तभी मिलेगा, जब वह पुराने टैक्स डिडक्शन के तहत मिलने वाला फायदा नहीं लेगा। यानी जो 1.5 लाख रुपये तक अभी करदाता टैक्स सेविंग एलआईसी, पीपीएफ आदि विकल्पों के जरिए करता है, वह छूट उसे नए टैक्स रेट पर नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं टैक्स स्लैब क्या हैं….

नया प्रपोजल
इनकम टैक्स स्लैबमौजूदा
टैक्स रेट
नया
टैक्स रेट
0-2.5 लाख रु तक0%0%
2.5 लाख से ज्यादा और 5.0 लाख रु तक5%5%
5 लाख से ज्यादा और 7.5 लाख रु तक20%15%
7.5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रु तक20%15%
10 लाख से ज्यादा और 12.5 लाख रु तक30%20%
12.5 लाख रुपये से ज्यादा और 15 लाख तक30%20%
15  लाख रुपये से ज्यादा30%30%

हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि नए टैक्स रेट का फायदा लेने के लिए करदाता को इनकम टैक्स सेविंग के लिए मिलने वाले डिडक्शन के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि करीब 70 टैक्स डिडक्शन ऑप्शन खत्म किए जाएंगे। वित्त मंत्री का दावा है कि नए टैक्स रेट का लाभ लेने वाले करदाता को बड़ी राहत मिलेगा। उनके अनुसार 15 लाख रुपये तक के इनकम वाले करदाता के सालाना 78 हजार रुपये बचेंगे।

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