आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को करना होगा ये काम, जानें चुनाव आयोग की गाइडलाइन

रायपुर : छ्त्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं. चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन जारी की है. दरअसल उम्मीदवार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तो वह केवल नामांकन पत्र दाखिल करने तक सीमित नहीं रह सकेंगे. उन्हें अपने अपराध से जुड़े तथ्य सार्वजनिक भी करने होंगे. चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन के मुताबिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जानकारी तीन बार समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनलों पर प्रसारित करवानी होगी.

अक्सर देखा जाता है कि कई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले लोगों चुनावी मैदान में उतारते हैं. जिन दलों ने आपराधिक छवि वालों को उम्मीदवार बनाया है, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित नवीन प्रारूप सी. 7 में ऐसे उम्मीदवारों के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों बनाया गया है.

प्रसारण करवाना होगा आवश्यक

राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के बारे में प्रकाशित यह जानकारी प्रकाशन के 72 घंटों के दौरान प्रारूप सी.8 में निर्वाचन आयोग को प्रेषित करनी होगी. ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो. उनमें अपराधों से जुड़ी जानकारी के सी.1 एवं सी. 2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे. इसी प्रकार टीवी चैनल में इनका प्रसारण सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सेकंड के करवाना आवश्यक होगा. इसके अलावा राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले अपने उम्मीदवारों से संबंधित आपराधिक जानकारी फॉर्म सी. 1 व सी.2 के जरिए राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में प्रसारित करवाना होगी.

चुनाव खर्च में जुड़ेगा ब्योरा

आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को इस बार अपराधों का ब्यौरा सार्वजनिक करने पर भी खर्च करना पड़ेगा. नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवार अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की जानकारी देता है तो इसका ब्योरा निर्धारित प्रारूप में देना होगा. अपराध का ब्योरा प्रथम बार नामांकन वापसी की अवधि के प्रथम चार दिनों के भीतर दूसरी बार अगले पांच से आठ दिनों के बीच तथा तीसरी बार नौवें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तकद्ध समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर देना होगा. इस पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जुड़ेगा.

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