मुंबई: एक अप्रैल यानी कल से नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। आम आदमी के अलावा पेंशनधारक, कारोबारी, शासकीय और निजी कर्मकारी पर इसका सीधा असर होगा। आइए जानते हैं कि किन नियमों में बदलाव होगा और उसका आप पर क्या असर होगा।
अगले महीने से नए श्रम कानून लागू होने के काथ वेतन में बदलाव देखने को मिलेगा। आयकर की मौजूदा दरें और स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएफ में कर्मचारियों को अधिक योगदान मिलेगा। 2021-2022 में पीएफ योगदान पर आयकर टैक्स होगा। इस दायरे में प्रति माह दो लाख रूपये से अधिक कमाई करने वाले करदाता ही आएंगे।
अवकाश यात्रा रियायत वाउचर के तहत कर्मचारियों केवल आज तक ही छूट मिलेगी। अगले महीने इसका लाभ नहीं मिलेगा। नए श्रम कानूनों के अनुसार ग्रैच्यूटी की समय सीमा अब कम होगी। आपको बता दें कि एक ही कंपनी में लगातार पांच साल तक काम करने पर ही ग्रैच्युटी का लाभ मिलता है।
जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है उनके लिए 1 अप्रैल से ई-इनवाॅयस अनिवार्य हो जाएगा। वहीं 75 से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की छूट मिल गयी है। इस सुविधा का लाभ वहीं लोग ले पाएंगे जिनकी आय स्रोत पेंशन व इसपर मिलने वाला ब्याज है।