Religious-Conversion | इस राज्य ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर बनाया सख्त कानून, 2 से 10 साल तक की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना, जाने इस नए कानून के बारे में

भोपाल: जबरिया धर्म परिवर्तन को लेकर प्रदेश सरकार ने नया कानून बनाया है। जिसके तहत अगर राज्य में कोई व्यक्ति किसी भी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य का जबदस्ती से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं उसे सजा के साथ-साथ 50 हजार का जुर्माना भी भरना होगा।

इस बात की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिने की बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 (MP Freedom of Religion Bill 2020) मंजूर कर दिया गया है। इस कानून के तहत जबरदस्ती किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस कानून में इस बात का भी उल्लेख है कि खास वर्ग (नाबालिग, महिला व एससी और एसटी के सदस्यों) के मामले में यह सजा दोगुनी हो जाएगी। इन मामलों में न्यूनतम सजा 2 से 10 साल और न्यूनतम जुर्माना 50 हजार रुपये होगा।

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