New-Guidelines-For-Covid-Vaccination | किस राज्य को मिलेगी कितनी वैक्सीन, इन 5 बातों से समझें पूरा गणित

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इस संशोधित गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र की ओर से राज्यों को आबादी, संक्रमण और वैक्सीनेशन की रफ्तार के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। संशोधित गाइडलाइन में जो प्रमुख बातें कही गई हैं उसमें-

जनसंख्या के आधार पर होगा वैक्सीन का निर्धारण। इसका मतलब जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहां अधिक वैक्सीन दी जाएगी।

राज्य में कोराना का संक्रमण कितना है यह भी वैक्सीन निर्धारित करने का पैमाना होगा। जहां कोरोना अधिक उस राज्य को वैक्सीन अधिक दी जाएगी।

वैक्सीन की बर्बादी को लेकर खास हिदायत दी गई है। जिस राज्य में टीकों की बर्बादी ज्यादा होगी उस राज्य में डोज कम दी जा सकती है।

प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली वैक्सीन को लेकर कहा गया है कि यहां वैक्सीन निर्माता कंपनियां कीमत निर्धारित करेंगी।

राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए प्रॉयरिटी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।

सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कहा कि पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के वैक्‍सीनेशन के लिए केंद्र सरकार 21 जून से राज्यों को फ्री टीके देगी। आने वाले दिनों में देश में टीकों की आपूर्ति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र ने टीका निर्माताओं से राज्य के 25 फीसदी कोटे समेत 75 फीसदी डोज खरीदने और इसे राज्य सरकारों को मुफ्त देने का फैसला किया है।

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