GARIYABAND | 5 से 18 फरवरी तक अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश…

गरियाबंद: गरियाबंद जिले में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 2023 में राजिम माघी पुन्नी मेला 5 फरवरी माघ पूर्णिमा से 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि तक आयोजित किया गया है। मेला के सुव्यवस्थित संचालन हेतु कलेक्टर प्रभात मलिक ने राजिम माघी पुन्नी मेला अवधि तक गरियाबंद जिला में कार्यरत समस्त अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों में अवकाश पर स्पष्ट औचित्य प्रतिपादित करने पर अवकाश स्वीकृत की जायेगी।

पेंशन हेतु विकल्प का प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य भविष्य निधि क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार 01 नवम्बर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवको हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस में यथावथ बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।

जिला कोषालय अधिकारी बी.के. तिवारी के अनुसार समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय सेवकों का एन.पी.एस. अथवा ओ.पी.एस में रहने हेतु विकल्प फार्म निर्धारित तिथि 20 फरवरी 2023 तक अनिवार्यतः कार्मिक संपदा में अपलोड करना होगा। निर्धारित समयावधि में विकल्प फार्म नहीं भरने की स्थिति में समस्त जवाबदेही संबंधित आहरण एवं संववितरण अधिकारी की होगी।

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