दुर्ग में 2009 नागरिकों पर 4 लाख 31 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया : लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कड़ी कार्रवाई

दुर्ग : कोरोना संक्रमण से रोकथाम को लेकर 3 मई तक जिले में लगाए गए लॉकडाउन के अनुपालन के लिए आज प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर रहे नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की। नगरीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा नहीं ढंकने, यातायात उल्लंघन के प्रकरणों में व्यापक कार्रवाई की गई। दोपहिया वाहनों में ड्राइवर सहित एक से अधिक व्यक्ति के अकारण घरों से बाहर घूमते पाये जाने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अथवा डबल लेयर कपड़े जैसे रूमाल, गमछा आदि से सर्वथा ढंककर रखें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके।

इस तरह की गई कार्रवाई

चेहरा नहीं ढंकने पर 1497 लोगों पर अर्थदंड- चेहरा नहीं ढंकने के मामले में 1497 नागरिकों पर दो लाख 53 हजार चार सौ इक्यासी रुपए का अर्थदंड रोपित किया गया। इसमें दुर्ग में 392 लोगों को 74 हजार 31 रुपए, भिलाई में 863 नागरिकों पर एक लाख पैंतालीस हजार एक सौ रुपए, भिलाई चरौदा में 156 नागरिकों पर 16 हजार छह सौ पचास रुपए, रिसाली में 84 नागरिकों पर 17 हजार 3 सौ रुपये तथा जामुल में 2 नागरिकों पर 400 रुपये, पाटन में 5 मामलों में हजार रुपये तथा उतई में 5 मामलों में अर्थदंड रोपित किया गया। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था ऐसे 79 दुकानदारों पर 32 हजार आठ सौ पचास रुपए अर्थदंड रोपित किया गया। थूकने के मामले में भिलाई के एक नागरिक पर अर्थदंड रोपित किया गया।

सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की मेंटेन, 220 लोगों पर एक लाख नौ हजार आठ सौ पचास रुपये का जुर्माना- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भिलाई में 147 नागरिकों पर 90 हजार दो सौ पचास रुपए का अर्थदंड लगाया गया। रिसाली में 39 मामले में 16 हजार 500 रुपये, भिलाई चरौदा में 4 मामलों में तथा जामुल में 3 मामलों में कार्रवाई की गई। मोटर व्हीकल एक्ट में जिले में 212 मामलों में 34 हजार 950 रुपये का अर्थदंड लगाया। भिलाई में 209 मामलों में 29 हजार 550 रुपये, रिसाली में 5000 रुपये तथा जामुल में 2 मामलों में 400 रुपये अर्थदंड लगाया गया।

छूट प्राप्त दुकानों में मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई-छूट प्राप्त दुकानों में 79 मामलों में 32 हजार आठ सौ रुपये का अर्थदंड रोपित किया गया। इनमें भिलाई में 60, रिसाली में 11 और भिलाई चरौदा में 8 मामलों में कार्रवाई की गई।

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