रायपुर : छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लगभग ढाई माह से लॉक डाउन किया गया था। जिसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाऊन में छूट प्रदान करते हुए अनलॉक 1 जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को नियम एवं शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई हैं।
जिसमें नियम यह है :-
- मस्जिदों से मुसल्ला/ जानमाज/ चटाई/ दरी हटा दिये जायें। फर्श पर नमाज अदा की जाये।
- सभी वक्त की नमाज के बाद फर्श को विशेष रूप से साफ कराया जाये।
- मस्जिदों में टॉवेल आदि न रखे जायें।
- मस्जिद के टॉयलेट के उपयोग से बचें।
- मस्जिदों के हौज खाली रखे जाएं।
- हैंड वॉश/ साबुन आदि की व्यवस्था अनिवार्यता के साथ की जाये।
- थर्मल स्कैनर उपकरण की व्यवस्था कर आने वालों की थर्मल स्कैनिंग की जाये।
- आम जमाती मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए वजू अपने-अपने घरों से बनाकर आयें।
10.आम जमाती स्वयं की टोपी, तस्वीह आदि का उपयोग करें।
11.मास्क का उपयोग अवश्य करें
12.आम जमाती सभी वक्त की फर्ज नमाज मस्जिदों में अदा की करें, सुन्नत और नफिल नमाजें अपने-अपने घरों में अदा करें।
13.10 वर्ष तक के बच्चे और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के बजुर्ग अपने-अपने घरों में नमाज अदा करें।
14.नमाज़ के बाद मुसाफा/ हाथ मिलाने/ गले मिलने से बचें, भौतिक दूरी के
15.यदि किसी व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, कमजोरी, कफ आदि के लक्षण हो तो वह मस्जिद में न आए चूंकि संक्रमण एक दूसरे में तेजी से फैलता है। - मस्जिद में जाते एवं आते समय भीड़ जमा न करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।
17.स्वयं के चप्पल/ जूते मस्जिद में व्यवस्थित रूप से रखें।
18.शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी सगस्त दिशा-निर्देशों का
अनिवार्यता से पालन किया जाये
कबरिस्तान एवं दरगाह के लिए नियम
- दरगाह एवं कब्रस्तान में भीड़ जमा न की जये, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।
- फर्श की लगातार साफ-सफाई करायें, हैंडवॉश एवं साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाये।
- थर्मल स्कैनर उपकरण की व्यवस्था कर आने वालों की थर्मल स्कैनिंग की जाये।
- मास्क का उपयोग अनिवार्य करें।
- दरगाह परिसर के अंदर व बाहर की दुकानों/ स्टाल आदि में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।