सप्रे स्कूल मामला पहुंचा कोर्ट; हुई पहली सुनवाई, जानिए दोनों पक्षों ने क्या दलीले पेश कि

रायपुर : राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित सप्रे शाला और दानी गर्ल्स स्कूल मैदान को छोटा कर निर्माण करने का मामला हाइकोर्ट जा पहुंचा हैं। जिसकी आज सुनवाई भी हुई हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता और नगर निगम रायपुर दोनों ने ही अपना – अपना पक्ष न्यायलय के समक्ष रखा हैं।

नगर निगम रायपुर की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर कहा गया है कि सप्रे शाला मैदान में किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। ना ही पे़ड़ काटे गए हैं। और ना ही मैदान को छोटा किया गया है। हालांकि नगर निगम रायपुर ने इस बात को स्वीकार किया हैं कि दानी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नया निर्माण कार्य किया जा रहा हैं।

आपको बता दे कि दरअसल नगर निगम रायपुर पर यह आरोप लगा है कि सप्रे शाला और दानी गर्ल्स स्कूल मैदान को छोटा कर वहाँ पर चौपाटी का निर्माण किया जा रहा हैं। जिसके चलते ऐतिहासिक धरोहर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

रात के अंधेरें में पुलिस की मौजूदगी का सहारा लेकर निर्माण कार्य जारी हैं। साथ ही निर्माण के नाम पर सड़क किनारे लगे पेड़ों को काटा जा रहा हैं। वही निगम पर यह भी आरोप हैं कि इसके लिए किसी तरह का कोई टेंडर भी जारी नहीं किया गया हैं। उक्त आरोपों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अजित डेंगरेकर की ओर से याचिका लगाई गई थी।

वहीं नगर निगम रायपुर का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता पीयूष भाटिया ने कोर्ट के समक्ष कहा कि सप्रे शाला मैदान का एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। साथ ही सप्रे शाला मैदान का हिस्सा कहीं से भी छोटा नहीं किया जा रहा है।

दानी गर्ल्स स्कूल की पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी एवं इसके गिरने का खतरा था. उसे तोड़कर हम एक नया स्कूल बना रहे है. जिसके लिए शासन ने 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को की जाएगी।

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