BIG NEWS : छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य ; स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर: देश में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य करदिया गया था. दूध, सब्जी जैसे जरूरी सामान खरीदने भी यदि आप बाहर जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपको मास्क लगाना होगा.स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक स्थलों में बगैर मास्क पहने निकलने वाले लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुगंसत प्रावधानों के अंतगर्तजारी किया गया है.इस आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर निकलते वक्त मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया गया है. इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो घर में बना तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है. फेस कवर या मास्क ऐसा होना चाहिये, जिसमें नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो.राज्य सरकार ने कहा है कि अगर बिना मास्क के बाहर निकले तो छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट या छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजेज के नियम के मुताबिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.

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