BREAKING LOCK DOWN | गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की, नहीं मिली राहत, छूट पर राज्य लेंगे निर्णय

नई दिल्ली : देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसी के साथ लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होगा। इस चरण में भी लोगों को राहत नहीं दी गई है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की अवधि 17 मई को समाप्त हो रही है। इस बाबत रविवार की शाम गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें हवाई, मेट्रो, शैक्षणिक संस्थान सहित कई अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रखा गया है।

बता दें, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के पहले चरण को बीते महीने 25 मार्च को लागू किया गया था। देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। रविवार तक कोविड संक्रमितों की संख्या 92,347 हो चुकी है। जबकि इस वायरस से 2,910 लोगों की मौत हो चुकी है।

दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी इसका फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया

कौन सी दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी इसका फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। इसका फैसला राज्य सरकारों को करना होगा. सैलून खोलने के बार में भी राज्य सरकारों को फैसला करना होगा। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। जबकि कुछ गतिविधियों में शर्त के साथ छूट दी गई है।

इन गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी

  • घरेलू-विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध जारी
  • हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जारी रहेगी सख्ती
  • मेट्रो सेवा पर पाबंदी रहेगी
  • स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे
  • रेस्त्रां, जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं
  • हर तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी

लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें. आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.

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