LOCKDOWN | कलेक्टर ने जरूरी सेवाओं के लिए संशोधित आदेश किया जारी, जाने कौन सी चीज अब कितने बजे तक मिलेगी


रायपुर: बुधवार से लग रहे लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्रियों के वितरण और सेलिंग के लिए संसोधित आदेश कलेक्टर एस भारतीदासन द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें दूध, अखबार, पेट्रोल-डीजल और अन्य जरुरी सामानों की टाइमिंग का उल्लेख है। आप भी जान लें कि आप को कौन सा सामान, कितने बजे तक मिलेगा-

ये समय हुआ है निर्धारित


दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक और शाम को 5 से 6रू30 तक दूध बांट सकेंगे।
अखबार हॉकर्स के लिए सुबह 6 से 9. 30 तक छूट रहेगी।
पेट्रोल-डीजल पंप के लिए सुबह 6 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
एलपीजी, सीएनजी गैस के विक्रय परिवहन और भंडारण संबंधी गतिविधियों को सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक अनुमति दी गई है।
फल और सब्जी की दुकानें सुबह से 10 बजे तक खुली रहेंगी।
मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।
22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा।
सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। इस बार का लॉकडाउन सख्त होगा।

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