जबलपुर: हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए निजी स्कूलों को कोरोना काल तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल करने की अनुमति दी है। इस फैसले से हजारों अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कोरोना के बाद स्कूल किसी भी प्रकार के एरियर्स की डिमांड नहीं करेंगे।
आपको बता दें कि 1 सितंबर के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य सभी तरह की फीस पर रोक लगा दी है। स्कूल खुलने के बाद शासन स्तर पर फीस बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से स्कूल बच्चों को वंचित नहीं रख सकता है।