RAIPUR | प्रदेश के बार में हुक्का गुड़गुड़ाना हो सकता है बंद, हुक्का बार को अपराध बनाने वाले विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर राज्यपाल अनसुईया उइके ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद प्रदेश के बार में हुक्का गुड़गुड़ाना बंद हो जाएगा। संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित करने के बाद राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। दरअसल, छत्तीसगढ़ में हुक्का की लत युवाओं में बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया है। 

अधिनयम में राज्य सरकार ने प्रतिबंध के बाद भी हुक्का पीने-पिलाने के मामले में तीन साल की सजा और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। अधिनियम में संशोधन को मंजूरी के बाद हुक्का पिलाने के मामले में पुलिस व आबकारी अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। धारा 13 में संशोधन कर नवीन धारा 13क जोड़ा गया है। धारा 13क के अनुसार हुक्का बार के मामले में राज्य शासन के अधिकारियों को जब्त करने की शक्ति होगी। पिछले साल प्रदेशभर की पुलिस ने सीएम के निर्देश के बाद भारी कार्रवाई की थी, जिसके बाद कुछ हुक्का बार संचालकों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में प्रदेश सरकार की किरकिरी भी हुई थी।   

धारा 4 में संशोधन कर 4क और 4 ख जोड़ा गया
अधिनियम के अनुसार धारा 4 में संशोधन कर धारा 4क और 4ख जोड़ी गई है। धारा 4क के अनुसार हुक्का बार पर रोक लगाया गया है। इस अधिनियम कोई व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा। भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा। धारा 4ख के अनुसार हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक होगी। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल (गड़गड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।

संचालक को तीन साल जेल व 50 हजार रुपए जुर्माना
मूल अधिनियम की धारा 21 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 21क एवं 21ख जोड़ी गई है। संशोधित कानून के जरिए हुक्का बार संचालकों और वहां जाकर हुक्का गड़गड़ाने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। हुक्का बार संचालक को तीन साल तक की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। यह सजा एक साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माने से कम नहीं होगी। धारा 4ख के प्रावधानों के तहत हुक्का गुड़गुड़ाने वालों को भी पांच हजार तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। 

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