RAIPUR | हाईकोट से कालीचरण को मिली जमानत, फिर भी नहीं आए जेल से बाहर, इस मसले को लेकर फंसा पेच

रायपुर: छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी पर राजद्रोह के आरोपी कालीचरण महाराज की रिहाई नहीं हो पाई। जेल प्रशासन ने महाराष्ट्र कोर्ट के किसी दस्तावेज को लेकर कालीचरण को रिहा नहीं किया। जेल प्रशासन ने नियमों के तहत दस्तावेजों की डिमांड की है। शनिवार को भी समर्थक और वकील रिहाई के लिए पहुंचे थे। भाजपा ने जेल प्रशासन पर जबरदस्ती मामला अटकाने का आरोप लगाया है।  

बता दें कि कालीचरण महाराज की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जमानत से पहले अरविंद सिंह चंदेल की अदालत में सुनवाई के बाद मामला सुरक्षित रख लिया गया था। फिर शाम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आदेश की कापी मिलने के बाद कालीचरण की रिहाई के लिए समर्थक व वकील पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन ने महाराष्ट्र के कोर्ट से दस्तावेज नहीं आने की बात कहते हुए रिहा नहीं किया। जेल परिसर के बाहर जमा हुए समर्थकों में शामिल भाजपा नेता और पेशे से वकील विश्वदिनी पांडे ने कहा कि यह हिंदू भावनाओं का अपमान है। 

समर्थकों ने जय श्रीराम के लगाए नारे
विश्वदिनी ने कहा कि जानबूझकर कालीचरण महाराज को नहीं छोड़ा जा रहा है। जेल प्रशासन के पास मेल के जरिए कागज पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अब कुछ दस्तावेज स्पीड पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र से मंगवाने की बात की जा रही है, यह ठीक नहीं है। जेल परिसर के बाहर रविवार को 3 घंटे तक कालीचरण के समर्थक जमे रहे और जय श्रीराम और ओम काली के नारे लगाते रहे। इससे पहले शनिवार को भी इसी तरह समर्थक और वकील कालीचरण की रिहाई के लिए पहुंचे थे। सोमवार को दस्तावेज पहुंचने के बाद कालीचरण को छुड़ाने की बात कही जा रही है। 

रायपुर की धर्म संसद में कहे थे अपशब्द
बता दें कि कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में कहा था कि मोहनदास करमचंद गांधी ने देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह महात्मा गांधी को अपशब्द कहते हुए दिखाई दिए थे। विवादित बयानों को देखकर पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब धारा राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज है। कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के के छतरपुर से गिरफ्तार किया गया था। कालीचरण अभी रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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