LOCK DOWN | रायपुर में लॉक डाउन का आदेश हुआ जारी : क्या बोले कलेक्टर देखिये वीडियो – आदेश की कॉपी पढ़िए यहाँ

रायपुर: कोरोना के मद्देनजर कंप्लीट लॉकडाउन लगने जा रहा है। रायपुर में जिस तरह मरीजों और मौत की रफ्तार तेज चल रही है, उसे देखते हुए इस बार का लॉकडाउन काफी सख्त होने जा रहा है। पहली बार लॉकडाउन में ऐसा होगा, जिसमें अतिआवश्वक सेवाओं को भी शर्तों में बांधा गया है। पेट्रोल पंप तो खुलेंगे, लेकिन पेट्रोल-डीजल आमलोगों को नहीं मिलेगा।

पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल सिर्फ सरकारी गाड़ियों, सरकारी कामों में लगे गाड़ियों, मेडिकल इमरजेंसी में लगी प्राइवेट गाड़ियों को ही दिया जायेगा, अन्य किसी भी तरह की गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जायेगा। वहीं बिना कारण बाहर निकलने पर गाड़ियां भी जब्त कर ली जायेगी। पूरे शहर की बैरी केटिंग की जायेगी, वहीं आने-जाने के लिए अंतरजिला पास लेना अनिवार्य होगा।

लॉकडाउन में इस बार केंद्रीय विभागों के दफ्तरों, सरकारी कार्यालयों व निजी कार्यालयों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है, वहीं औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य व्यवस्थाओं को करते हुए उद्योग के संचालन की इजाजत होगी।

जिले की सभी शराब दुकानों को भी 21 सितंबर की रात से 28 सितंबर तक बंद कर दिया जायेगा। इस दफा मीडियाकर्मियों पर भी लॉकडाउन के दौरान कड़ाई रहेगी। रायपुर में जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि मीडियाकर्मी घर से ही अपना काम करेंगे, अतिआवश्यक होने पर बाहर निकलने की स्थिति में अपना आईकार्ड और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करेंगे।

लॉकडाउन के निर्देश में इस बात का उल्लेख किया गया है। लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक दफ्तर आईजी कार्यालय, कलेक्टर, एसपी, पुलिस चौकी व निगम के दफ्तर, बिजली, पानी के दफ्तर तो खुले रहेंगे, लेकिन इसमें आमलोगों को घुसने की इजाजत नहीं होगी।

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