RAIPUR | डिलवरी के समय कम मिली एलपीजी तो एजेंसी पर लगेगा जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है रद्द, यहां करनी होगी शिकायत

रायपुर: एलपीजी को लेकर यदि कोई भी शिकायत होती थी तो कहीं कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। गैंस एजेंसी ने सिलेंडर जल्दी नहीं दिया या डिलवरी बाॅय से कोई शिकातय हो तो शिकायत को कोई प्रावधान नहीं था। यही नहीं गैस यदि जल्दी खत्म हो जाए तो उसकी शिकायत भी कोई नहीं सुनता था। अब गैस से संबंधित किसी भी शिकायत को कंज्यूमर फोरम में सुना जाएगा।

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका प्रावधान कर दिया है। यदि कोई गैस सप्लाई करने वाली एंजेंसी कंज्यूमर के अधिकारों का गलत फायदा उठाया, कम एलपीजी दी तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी एजेंसी के खिलाफ बार-बार शिकायत मिली तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

किसी भी उपभोक्ता को गैस लेने से पहले उसका वजन चेक करना चाहिए। दरअसल कोई भी उपभोक्ता बिना वजन कराए ही सिलेंडर लेते हैं, यदि वह डिलवरी बाॅय से वजन चेक करने की बात करते हैं तो उनका बहाना होता है कि वह मशीन साथ में नहीं लाए, जबकि हर उपभोक्ता को वजन चेक करने के बाद ही सिलेंडर लेना चाहिए। इससे बेइमानी आशंका कम हो जाती है।

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