RAIPUR | LOCKDOWN में जाने रायपुर के कैसे रहेंगे हालात, किन सेवाओं को किया जाएगा प्रतिबंधित, कौन सी रहेंगी बहाल


रायपुर: कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए राजधानी में 22 में 28 जुलाई तक लाॅकडाउन की घोषणा की गयी है। इस दौरान जिले में कफ्र्यू जैसे हालात रहेंगे। ग्रामीण इलाके को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। ऐसे में लोगों में यह उत्सुकता है कि लाॅकडाउन में कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी और कौन सी सेवाओं को प्रतिबंध से दूर रखा गया है। आइए हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं।

इमरजेंसी सर्विस को लाॅकडाउन में छूट

आपको बता दें कि जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है और शारीरिक दूरी के पालन के नियम को अपनाया जा रहा है। जिले में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी तरह की दुकानें, शराब दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं। इनके परिचालन को बंद किया जाएगा। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन की ओर से आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतरू बंद रहेंगे। कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाएं सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक, दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई, संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य पदार्थ दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां, दूध संयंत्र, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाकर प्रात 6. 30 से 9. 30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। अगर कोई मास्क बगैर दिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा।

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