BEMETARA | महिला पंचायत पदाधिकारी के रिश्तेदार अब कामकाज में नहीं कर सकेंगे हस्तक्षेप, इन्होने किया आदेश जारी

बेमेतरा: महिला पंचायत पदाधिकारी के सगे संबंधी या रिश्तेदार अब पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव ने आदेश जारी किया है। यदि कोई रिश्तेदार हस्तक्षेप करेगा तो संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारी के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रीता यादव ने बताया कि पंचायतराज अधिनियम के तहत चुनी गयी महिला पंचायत पदाधिकारियों को पंचायत के कामकाज और नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण आदि में वह खुद निर्णय ले सकती हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में महिला पदाधिकारियों की भागीदारी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है। इस संबंध में उन्होने जिले के समस्त 429 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को उनके ग्राम पंचायत के संबंधित समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने और पंचायतों में होने वाले सम्मेलन में महिला पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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