रायपुर: शादी-पार्टी में शराब पीने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब 5 लीटर से अधिक की शराब नहीं रख सकते हैं। यह नियम होली के बाद 1 अप्रैल से लागू होगा। इस नए आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के शराब को मिलाकर 5 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नियम को पहले की तुलना में सख्त बनाया गया है।
राज्य सरकार के आदेशानुसार- “राज्य शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए एक समय में छत्तीसगद राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल अधिपत्य सीमा “ 5 बल्क लीटर” की मात्रा विहित करती है। ये अधिसूचना 1,04, 2021 से प्रभावशील होगी”।
आपको बता दें कि पहले भी एक व्यक्ति के लिए एक समय में शराब रखने की अधिकतम सीमा 5 लीटर ही थी लेकिन इसमें देशी शराब 4 बोतल, विदेशी शराब 6 बोतल, बीयर 6 बोतल की सीमा तय की गयी थी। यदि लोग अधिक शराब के कारण पकड़े भी जाते तो अलग-अलग कैटेगरी होने की वजह से कोर्ट से छूट जाते थे। पर नए नियमानुसार किसी भी तरह की वाईन चाहे वो देशी, विदेशी या फिर बीयर ही क्यों ना हो वो 5 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है।