छत्तीसगढ़ के 165 नगरीय निकायों के वार्ड कार्यालयों के लिए नहीं होंगी नई नियुक्तियां

रायपुर :

राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि वार्ड कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय नहीं बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 165 नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय चलाने के लिए नए नियमित पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे और न ही नई नियुक्तियां होंगी। नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को उपलब्ध अमले में से ही वार्ड कार्यालयों में नियुक्ति करनी होगी।

उप अभियंता, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक या उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों को वार्ड कार्यालय का प्रभारी बनाया जाएगा। नगर निगमों में वार्ड कार्यालय पर जोन कार्यालयों का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा। वहीं, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के वार्ड कार्यालयों पर सीधे सीएमओ का नियंत्रण होगा। प्रभारी अधिकारी को हफ्ते में कम से कम तीन दिन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा।

एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाएगा, ताकि लोगों के आवेदन, शिकायत, सुझाव लेकर संबंधित पोर्टल में इंट्री की जाएगी। एक चौकीदार और एक डाक रनर भी दिया जाएगा। नियमित अमला कम पड़ने पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखे जा सकेंगे, लेकिन उसका प्रस्ताव संचालनालय को भेजना होगा। वार्ड कार्यालय किसी को खोजना न पड़े, इसके लिए हर कार्यालय में गूगल मैप में जियो टैग किया जाएगा।

समयसीमा और अधिकारियों का बोर्ड लगेगा

वार्ड कार्यालयों में कौन-सा काम, कितने समय में हो जाना चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए लोक सेवा गारंटी का बोर्ड लगा होगा। इसके अलावा आयुक्त, सीएमओ, वार्ड कार्यालय प्रभारी, नागरिक सहायक कर्मचारी का मोबाइल नम्बर और ई-मेल ऐड्रेस भी लिखा जाएगा, ताकि कोई काम नहीं होने पर सीधी शिकायत की जा सके।

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वार्ड कार्यालय में सभी मूलभूत सेवाएं मिलेंगी

वार्ड कार्यालया में साफ-सफाई, सड़क, नाली-पुलिया, स्ट्रीट लाइट, पाइप लाइन में लीकेज की मरम्मत, स्वच्छ पेयजल से संबंधित शिकायत की जा सकेगी। लोक सेवा गारंटी नियम और सिटीजन चार्टर में निर्धारित समय-सीमा में शिकायत का निराकरण करने की लक्ष्य होगा। इसके अलावा संपत्तिकर, उपभोक्ता शुल्क का भुगतान किचया जा सकेगा। निकायों से जारी होने वाला दुकान पंजीयन, भवन अनुज्ञा, विद्युत अनापत्ति प्रमाणपत्र, सरकारी योजना जैसे आवास व अन्य के लिए आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। पोर्टल से प्रति पेज पांच रुपए की दर से प्रमाणपत्र, आवेदन की प्रति, रसीद प्रदान की जाएगी।

कार्यालय के लिए ढाई से पांच लाख मिलेंगे

वार्ड कार्यालय निकायों के अनुपयोगी भवनों में शुरू किए जाएंगे। वार्ड कार्यालयों को अधोसंरचना या चुंगी क्षतिपूर्ति मद से संचालनालय राशि उपलब्ध कराएगी। तीन लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों को पांच लाख, तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों को चार लाख, नगर पालिकाओं को तीन लाख और नगर पंचायतों को ढाई लाख रुपए दिए जाएंगे।

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