रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ रायपुर में दर्ज हुईं दो FIR, जानिए क्या है शिकायत एवं क्या धाराएं लगाई गई !

रायपुर: रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी उनके चैनल और ग्रुप के खिलाफ छत्तीसगढ़ में दो FIR दर्ज़ हो चुकी हैं. दोनों FIR राजधानी रायपुर में दर्ज़ करवाई गई है.दोनों ही FIR में अलग अलग शिकायतें है एवं गंभीर धाराएं लगाई गई है. इसके बाद अर्णब गोस्वामी एवं उनका चैनल बड़े संकट में आ सकता है.

FIR की बात करें तो पहली FIR कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की शिकायत पर दर्ज़ की गई है जिसमें अर्णब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी 1860 की धारा 153(A), 295(A) और 505 (2) के तहत अपराध दर्ज किया है. इन तीनों धाराओं के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

वंही दूसरी FIR जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे की शिकायत पर दर्ज़ की गई है. जिसमें आईपीसी की धारा 1860 की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. इस धारा के तहत 1 माह की सजा या 200 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान है.

क्या है मामला

पहली शिकयत कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा की गई जिसमें कहा गया है की मंगलवार को प्रसारित डिबेट शो “पूछता भारत” में अर्णब गोस्वामी ने पूरे देश को धर्म के अधार पर दंगा करने के लिए भडकाया. इससे पूरे देश में धार्मिक उन्माद पैदा हो गया है. हिन्दू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्म के खिलाफ तनाव पैदा हो गया है. जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहां इस तरह से नफरत कर वातावरण बनाया गया इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तथा पूरे देश में रोष व्याप्त है. हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खिलाफ एसे मानहानि वाले शब्द कहे गए, वो सभी YouTube Channel में उपलब्ध है. अत: उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ और चैनल के खिलाफ धारा 153,153A,153B,295A, 504 एवं 505 भादवि के तहत तुरंत अपराध दर्ज कर अर्णब गोस्वामी सहित सभी दोषियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाए.

दूसरी शिकयत जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे द्वारा की गई जिसमे कहा गया है की रिपब्लिक टीवी पर उसके संपादक अर्नब गोस्वामी ने दिनांक 16.04.2020 को राहुल गांधी द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस में कोरोना वायरस रोग के रोकथाम के लिए दिये गये सुझावों को गलत ढंग से पेश कर उनकी तरफ से झूठी खबर अपने चैनल में प्रसारित किया गया है. जो केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, 4 के तहत कोविड 19 रोग की रोकथाम के लिए जारी किये गये केन्द्र एंव राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि कोविड 19 के संदर्भ में कोई भी अफवाह या गलत समाचार प्रकाशित/प्रसारित नहीं करेगा के आदेशों का उल्लघंन है.

इन दोनों शिकायतों के आधार पर राजधानी पुलिस ने FIR दर्ज़ की है.

News Share
CIN News | Bharat timeline 2023