रायपुर : उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने और राज्य सरकार को 90 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया अंतिम करने का आदेश दिया है. पहले ली गई लिखित परीक्षा को बरकरार रखते हुए नए सिरे से आयोजित शारीरिक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भर्ती के पात्र होंगे. किसी दूसरे अभ्यर्थी को आगामी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा.
प्रक्रिया को निरस्त किए जाने पर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक के आदेश को यथावत रखते हुए डबल बेंच में अपील प्रस्तुत की. याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि विज्ञापन नये प्रचलित/संशोधित नियम अंतर्गत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है. इसलिए इसे निरस्त करना अनुचित है.
ज्ञात हो कि 29 दिसंबर 2017 को पुलिस विभाग में 2259 आरक्षक जीडी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2018 और लिखित परीक्षा की तिथि 30 सितंबर 2018 को ली गई थी. वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 अप्रैल 18 से 12 जून 18 के बीच में ली गई थी, जिसमें 61,511 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये थे. लेकिन 27 सितंबर 19 को पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था.
शासन ने अपने जवाब में कहा कि भर्ती को लेकर संशोधित नियम 23 फरवरी 18 को गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित हुआ था, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 2018 थी. इस तरह से आवेजन जमा करने तक नियमों में संशोधन नहीं हुआ था. इसलिए यह गलती सामने आने पर पुलिस महानिदेशक ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था.