राजधानी में सवारी ऑटो चालकों को दी गई ये गाइड लाइन : यातायात पुलिस ने दिए ये सख्त निर्देश

रमेश गुप्ता / रायपुर: राजधानी में सवारी ऑटो संचालन चालू होने के बाद से ऑटो चालकों द्वारा निर्धारित गणवेश धारण न करने व बिना मास्क लगाये वाहन चलाते पाए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एमआर मंडावी के निर्देशानुसार शहर में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा वाहन चालकों का बैठक आयोजित किया गई.

बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश ठाकुर द्वारा सवारी ऑटो चालको को सख्त निर्देश देते हुए बताया गया कि बिना मास्क लगाए वाहन नहीं चलाना है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वयं की सुरक्षा एवं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही वाहन चलाना है एवं बिना मास्क लगाए यात्रियों को ऑटो में बैठाना ही नहीं है.

  • इसके अतिरिक्त यात्रियों के बैठने के लिए ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सवारियों के मध्य एक निश्चित दूरी बनाकर बताएं.
  • ज्यादा सवारी के आड़ में कोरोना संक्रमण को ना फैलाएं, गाइडलाइन का पालन करते हुए सवारियों के मध्य एक निश्चित दूरी बनाए रखें.
  • आवश्यकता से अधिक सवारी बैठा ही पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के साथ ही साथ पूर्णा गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट लगाकर भी कार्रवाई की जाएगी.
  • स्वयं की सुरक्षा के साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है.

इसीलिए ऑटो संचालन के दौरान संक्रमण की रोकथाम हेतु यात्रियों के मध्य एक निश्चित दूरी बनाए रखें.

  • सभी ऑटो में सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखें.
  • यात्रियों को बैठाने के पूर्व अनिवार्य से हाथ में सैनिटाइजर लगवाएं.
  • सवारी एवं चालक के मध्य पॉलिथीन लगाकर स्वयं अपने आप को सुरक्षित कर संक्रमण की रोकथाम करें.

शहर के प्रमुख मार्गो एवं चौक चौराहों पर सवारी ऑटो चालकों द्वारा सवारी बैठाने की होड़ में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते देखा जाता है. भविष्य में ऐसी गलती करने पर आईटीएमएस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी. अतः समस्त ऑटो चालकों को पूर्व से ही निर्देशित किया जा रहा है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें. नियमों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

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