रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत : फिलहाल दो हफ्ते नहीं होगी कोई कार्रवाई

नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी के सोनिया गांधी पर टिप्पणी के मामले में सुनवाई की गई. सुनवाई के बाद अर्नब को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फौरी राहत दी गई है. कई प्रदेशो से FIR दर्ज़ होने के मामले में याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी पर कोर्ट ने कोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई है.अर्नब के खिलाफ नागपुर में दर्ज एफआईआर को छोड़कर बाकि सभी FIR में अगले दो हफ्ते के लिए कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए है. साथ ही नागपुर की FIR को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा मुहैया कराने निर्देशित किया.

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनने के बाद उक्त निर्णय दिया है.कोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ता अपनी अर्जी में संशोधन करें. सभी एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की प्रार्थना करें. फिर आगे सुनवाई होगी. एक ही मामले की जांच कई जगह नहीं हो सकती.

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