छत्तीसगढ़ | कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बिना छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं, एयर पोर्ट से बाहर नहीं निकलने देगी सरकार

रायपुर: छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने हवाई यात्रियाें की कोरोना जांच के लिए 23 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर कराई गई कोरोना की निगेटिव RTPCR जांच अनिवार्य होगी। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

दूसरे राज्यों से संचालित विमानन कंपनियों को कहा गया है कि वे RTPCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही बोर्डिंग पास जारी करें। अगर गलती से कोई यात्री बिना RTPCR निगेटिव रिपोर्ट के यहां पहुंच गया तो उसे एयर पोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का यह नया आदेश 4 मई से प्रभावी होगा।

सरकार इस महीने की शुरुआत से ही हवाई अड्‌डे और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की RTPCR रिपोर्ट चेक कर रही है। लेकिन अभी तक बिना रिपोर्ट के किसी को प्रदेश में आने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। सरकार ने हवाई अड्‌डे पर ही कोरोना का एंटीजन टेस्ट कर पॉजिटिव आए लोगों को आइसोलेशन में रखने का निर्देश दिया था। आइसोलेशन का खर्च भी यात्री को उठाना था।

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