RAIPUR | स्त्री विशेषज्ञ डाॅ शकुन बागड़ी को 1 साल की सजा, गर्भवती महिला की मौत का है मामला, 13 साल बाद मिला इंसाफ

रायपुर: 70 वर्षीय नामी स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ शकुन बागड़ी को कोर्ट ने 1 साल की जेल और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 10 हजार जमा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। जज सत्यानंद प्रसाद की कोर्ट में स्त्री रोग विशेषज्ञ को प्रसव के दौरान महिला की मौत हो जाने के मामले में सजा हुई है। 2007 के इस प्रकरण में 13 साल बाद फैसला आया है।

मृतक महिला का नाम मौसम श्रीवास्वत था। मिली जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला मौसम श्रीवास्तव को बूढापारा स्थित डाॅ शकुन बागड़ी के नर्सिग होम में भर्ती कराया गया था। जहां प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने की वजह से गर्भवती महिला की मौत हो गयी थी। परिजनों ने डाॅक्टर पर आरोप लगाया था कि उन्हांेने इलाज के दौरान एक्सपायरी इंजेक्शन भी लगाया गया और जबरन प्रसव का प्रयास किया था।

परिजनों ने इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। 13 साल तक चले इस केस में अब पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पूर्व में भी महिला डाॅक्टर के ऐसे कृत्य के कारण उन्हें सजा हो चुकी है फिर भी बार-बार एक ही तरह के कृत्य दोहराया जा रहा है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए डाॅ शकुन बागड़ी को 1 साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।

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