RAIPUR | राजधानी में वाटर पार्क और स्वीमिंग पूल खोलने की मिली इजाजत, संचालकों को इन 15 नियमों का करना होगा पालन, यहां देखें पूरा आदेश

रायपुर: कोरोना काल में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क बंद कर दिए थे। पर अब कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क को खोलने की इजाजत दे दी है। कलेक्टर भारती दासन ने 15 बिंदुाओं की गाइडलाइन जारी की है। आदेश का उल्लघंन करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क में 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार अलग-अलग होंगे। वहां संचालक एवं व्यक्तियों द्वारा साबुन, तौलिया समेत किसी भी समान का अदान प्रदान नहीं किया जायेगा, स्वयं का साबुन, तीलिया आदि उपयोग करना होगा।

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