रायपुर : हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका को गंभीरता से लिया है. दरअसल कोर्ट की मनाही के बावजूद शहर में बज रहे बेलगाम कानफोडू डीजे के कारण कलेक्टर भारती दासन और एसपी आरिफ शेख के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की गई थी.
इस पर मुख्य न्यायाधीश पी सैम मूर्ति की युगल बेंच ने एडवोकेट जनरल को कहा है कि शासन से पूछकर बताये की कोर्ट के आदेश पर क्या कार्रवाई की जा रही है और अगली बार बेंच बैठने पर अवमानना याचिका पर सुनवाई हेतु निर्देश दिया. एडवोकेट जनरल अगली सुनवाई पर बताएंगे कि शासन ने कोर्ट के पूर्व के आदेश के पालनहार तक क्या कार्रवाई की है.
याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में एक जनहित याचिका नितिन संघवी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में 6 दिसंबर 2016 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि कलेक्टर और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स रख कर बजाये जाने पर साउंड बॉक्स जब्त करना है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नहीं छोड़ा जाना है. साउंड बॉक्स मिलने पर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाए दूसरी बार उसी गाड़ी पर साउंड बॉक्स बजाया जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाए. और बिना उच्च न्यायालय के आदेश के कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाए.