रायपुर: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार, चयन, पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अब एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल में यह निर्णय लिया गया है, जिस पर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने मुहर लगा दी है। जारी आदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।