RAIPUR NEWS | पाइप लाइन एवं सड़क क्षतिग्रस्त करने भारती एयरटेल लिमिटेड पर लगा 3 लाख 23 हजार रुपए का जुर्माना

रायपुर: राजधानी में आज पाइप लाइन एवं सड़क क्षतिग्रस्त करने नगर निगम ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर 3 लाख 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले में भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी किया गया है.कार्रवाई नगर निगम जोन-5 के कमिश्नर द्वारा की गई है.

दरअसल कंपनी द्वारा सड़क की खुदाई करके फायबर केबल डाले जाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि कंपनी को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से ट्रेंचलेस पद्धति से कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है.

कमिश्नर चन्दन शर्मा ने बताया की भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा डंगनिया में फायबर केबल डालने का कार्य किया जा रहा है.कार्य के दौरान डंगनिया बाजार के पास राधाकृष्ण मन्दिर के पास अश्विनी नगर मुख्य मार्ग पर पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. कंपनी द्वारा सड़क की खुदाई करके फायबर केबल डाले जाने का कार्य करवा रही है, जबकि कंपनी को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से ट्रेंचलेस पद्धति से कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है.

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