RAIPUR | सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल को लेकर आदेश जारी, आयोजनों की पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता

रायपुर: गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल को लेकर आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश जारी कर सार्वजनिक कार्यक्रमों/आयोजनों की पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है.

आदेश कॉपी की महत्वपूर्ण बातें

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक कई संस्था और संगठन जिला प्रशासन से बिना अनुमति प्राप्त किए ही आयोजन कर रहे हैं. इतना ही नहीं अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, जो सही नहीं है. ऐसी स्थिति में आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है.

गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति आयोजन और धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल से कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इन सबको देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं.

इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि आयोजन करने के पहले जिला प्रशासन से अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय करने समेत सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

निर्धारित शर्तें

  • आयोजन में शामिल सभी व्यक्तियों को अनुमति पत्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा.
  • आयोजन में शामिल होने वाला व्यक्ति जिला प्रशासन और पुलिस बल का पूरा सहयोग करेगा.
  • आयोजन के मार्ग और स्थल पर कानून और व्यवस्था और शांति पूरी तरह से बनाए रखी जाएगी.
  • निर्धारित स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग की जाएगी.
  • कोई भी व्यक्ति, जिसमें आयोजक भी शामिल है, जुलूस/सभा में कोई हथियार, नशीला पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं ले जाएगा.
  • आयोजन में नफरत फैलाने वाला भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा.
  • आयोजन के दौरान आम जनता की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा.
  • आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्डिंग की एक प्रति, जुलूस/सभा के बाद दो दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस.डी.एम. को प्रस्तुत की जाएगी.
  • लाउडस्पीकर का प्रयोग जुलूस/सम्मेलन समय के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर किया जाएगा.
  • ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा.
  • आयोजन में शामिल होने के लिए या बने रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा.
  • अनुमति में दिए गए समय और स्थान पर आयोजन समाप्त किया जाएगा.
  • आयोजन में शामिल होने वाली संख्या का कम से कम 5 प्रतिशत वॉलेंटियर रखेंगे, जो पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे.
  • आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा आयोजन स्थल पर सुनिश्चित की जाएगी.
  • आयोजन में किसी भी पशु/पक्षी का उपयोग नहीं किया जाएगा.
  • आयोजन में लाठी, डंडा, हथियार या आग्नेय अस्त्र किसी को भी रखने की अनुमति नहीं होगी.
  • व्यवस्था में लगे पुलिस, प्रशासन या अन्य शासकीय अधिकारी से दुर्व्यवहार या काम में व्यवधान नहीं किया जाएगा.
  • आयोजन के दौरान किसी भी सार्वजनिक, निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी.
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