Bilaspur | दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत के लिए लगा तिकड़म, नाबालिग के अनापत्ति शपथ पत्र को देखकर जज भी हुए हैरान, मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर


बिलासपुर: जो नाबालिग दुष्कर्म का शिकार हुई और आरोपी को सजा दिलाने पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। उसी नाबालिग को अब आरोपी को कोर्ट से जमानत मिलने मंे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा आश्चर्यजनक मामला हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुआ। दरअसल दुष्कर्म के आरोपी के जमानत के लिए नाबालिग का शपथ पत्र जमा किया गया। जब जज ने इस मामले में पूछताछ की तो पता चला कि किसी अन्य नाबालिग का झूठा शपथ पत्र जमा करा दिया गया है। कोर्ट ने अवमानना मामला बनाकर शपथ पत्र बनाने वाली लड़की को नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आदेश दिया है।

पंडरी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी लक्ष्मण ने जान से मारने की धमकी देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी पकड़ा गया। जब निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया तब हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगायी गयी, जिसमें नाबालिग का अनापत्ति शपथ पत्र लगा हुआ था। जज इसे देखकर हैरान हो गए। आरोपी के वकील मनोजय जायसवाल ने बताया कि पीड़िता को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि आरोपी को जमानत मिल जाए, यह सुनकर जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सवाल किया कि आवेदन किसकी तरफ से प्रस्तुत किया गया है और वह कौन है। उसके बारे में जानकारी दी जाए।

इस मामले मंे शासकीय अधिवक्ता गगन तिवारी ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित लड़की दूसरी है। जबकि जन्न्त सोनमोंगरी ने शपथ पत्र देकर अनापत्ति आवेदन दिया है। उसके पिता की जगह दूसरे के नाम का उल्लेख है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। इसे अवमानना की श्रेणी में लाते हुए रजिस्ट्रार जनरल को संबंधित शपथकर्ता के खिलाफ अवमानना मामला चलाने के निर्देश दिए। इस मामले में शपथकर्ता को अवमानना नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तलब किया गया है।

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