अदालत में आज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 33 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने हुई राज़ी: जानिए मामला

रमेश गुप्ता

भिलाई: जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत में आज पिछले साल हुए एक दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि देने का समझौता हुआ। न्यायाधीश गरिमा शर्मा के कोर्ट में आए इस केस में बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 33 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने पर राजी हुआ है।

बता दें कि आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां अलग अलग मामलों में कई मामले आए। इनमें से एक मामला पिछले वर्ष हुई एक दुर्घटना का भी था। यह दुर्घटना राजनांदगांव से कवर्धा के बीच ब्राह्मणटोला नाम की जगह पर हुई। इस दुर्घटना में लोधी ट्रेवल्स की बस के चपेट में आने से बाइक सवार क्षत्रपाल सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी आर्या सिंह, नाबालिग बच्ची व मृतक के माता पिता ने 85 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया।

33 लाख रुपए में सुलझा मामला

मृतक क्षत्रपाल सिंह की पत्नी द्वारा दायर मामला आज नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीश गरीमा शर्मा के समक्ष आया। दोनों पक्षों के बीच उन्होंने समझौता कराया। इस दौरान बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 33 लाख रुपए क्षतिपूति देने पर राजी हुआ। मृतक की पत्नी व उसके परिवार वाले भी इस पर राजी हुए। बीमा कंपनी की ओर से डीजीएम रूद्रेश राय, मंडल प्रबंधक सुधीर जामुलकर व इनके अधिवक्ता वीपी मिश्रा मौजूद रहे। बताया जाता है कि दुर्घटना वाले केस में यह अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि है।

News Share
CIN News | Bharat timeline 2023