जमीन बेचने का झांसा देकर 50 लाख की धोखाधड़ी, 4 गिरफ्तार

बिलासपुर। उत्तरप्रदेश में जमीन बेचने का झांसा देकर बेमेतरा जिले के जमीन दलाल व भू-स्वामी ने 50 लाख स्र्पये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आय है। जमीन का एग्रीमेंट दिखाकर दलाल व कथित भू-स्वामी ने उससे रकम हड़प लिया है और अब जमीन की रजिस्ट्री कराने आनाकानी कर रहा है। इस मामले की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर पुलिस ने आरोपित दलाल को पकड़ लिया है। इस मामले में जमीन दलाल समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन टीआइ परिवेश तिवारी ने बताया कि जरहाभाठा निवासी संतुलाल बंजारे पिता स्व. फुलुलाल बंजारे (55 वर्ष) कबाड़ दुकान संचालक है। उसकी मां के नाम से महामाया इंडस्ट्रीज है। करीब दो माह पहले उसके जरहाभाठा स्थित दुकान में बेमेतरा जिले के थाना खम्हरिया क्षेत्र के गर्रा डिलवापारा निवासी महेंद्र बंजारे पिता अमरदास बंजारे आया।

उसने बताया कि उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में जमीन है, जिसे बेचना है। संतुलाल उसकी बातों में आ गया और जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान महेंद्र बंजारे ने उसे जमीन का एग्रीमेंट दिखाया और मूल मालिक झनेंद्र कुमार पिता परसराम से मुलाकात कराने की बात कही। बाद में वह झनेंद्र को उसकी दुकान लेकर आ गया।

उन्होंने पांच लाख 55 हजार स्र्पये प्रति बीघा के हिसाब से जमीन का सौदा तय किया। इस बीच महेंद्र ने उसे सहारनपुर जिले के देवबंद तहसील के नागल परगना ग्राम परियालि स्थित जमीन के दस्तावेज व एग्रीमेंट दिखाए। सौदा तय होने के बाद संतुलाल ने 32 लाख स्र्पये नकद अपने घर में महेंद्र को दिया। फिर आठ लाख स्र्पये आरटीजीएस के माध्यम से दिया।

इसके साथ ही दस लाख स्र्पये का ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का चेक दिया। इस दौरान तहसील कार्यालय में एग्रीमेंट भी करा लिया। फिर बाद में महेंद्र बंजारे फिर से उसके पास आया और पंचायत चुनाव लड़ने व उसके लिए रकम की आवश्यकता होने की बात कही, जिस पर संतुलाल ने महामाया इंडस्ट्रीज के खाते से तीन लाख स्र्पये आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर किया।

इसके बाद उसने महेंद्र बंजारे से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा, तब उसने टाल मटोल शुरू कर दिया। इस पर संतुलाल को धोखाधड़ी की आशंका हुई। इस बीच उसने महेंद्र बंजारे के गांव जाकर पतासाजी की। तब उसके जालसाजी होने की जानकारी मिली। लिहाजा, उसने इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की।

उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित महेंद्र बंजारे व कथित भू स्वामी झनेंद्र कुमार पिता परसराम के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपित दलाल को पकड़ कर पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने तीन अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है।

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