रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाला मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर की गई रिव्यू पीटिशन को खारिज कर दिया है। दरअसल सरकार की ओर से दायर की गई रिव्यू पीटिशन में सीबीआई जांच का सरकार ने विरोध किया था। अपनी दलील में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा था कि चूंकि राज्य पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम है, लिहाजा इस प्रकरण की जांच का जिम्मा सीबीआई की जगह राज्य पुलिस को सौंपा जाए। यह पूरी जांच कोर्ट अपनी निगरानी में रखे।
7 फरवरी को इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गैरतलब है कि समाज कल्याण विभाग में कागजों पर फर्जी संस्था बनाकर 1 हजार करोड़ का घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में एफआईआर करने का निर्देश दिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच किये जाने का केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को आदेश भी दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है और इस मामले में अधिकारियों से पूछताछ भी शुरु कर दी है।