BILASPUR | हाईकोर्ट ने स्कूलों के पक्ष में सुनाया फैसला, अब निजी स्कूल ले सकेंगे ट्यूशन फीस

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज करते हुए स्कूलों को टृयूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। इस बाबत जस्टिस पी सेम कोशी ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि लाॅकडाउन के कारण राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के किसी भी तरह के फीस लेने पर रोक लगा दी थी।

चूंकि लाॅकडाउन के दौरान भी लगभग सभी निजी स्कूल आॅनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों के वेतन, आधारभूत निर्माण व अन्य खर्चों को वहन करने के लिए टृयूशन फीस लेने की बात कही थथा।

बिलासपुर के 25 निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का रूख किया था। उनके द्वारा दायर की गयी याचिका पर फैसला सुनाते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की इजाजत दी है।

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