Raipur | छठ पूजा करने की कलेक्टर ने दी अनुमति, इन नियमों का करना होगा पालन

रायपुर: कलेक्टर ने छठ पूजा के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सुरक्षित क्षेत्र के लिए धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार छठ पूजा में केवल पूजा करने वाले व्यक्ति को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। समितियों को इस बात की निगरानी रखनी होगी कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो।

पूजा स्थल पर आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इसके अलावा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश 4 जून 2020 के अंतर्गत जारी एस.ओ.पी. का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जाने क्या है नियम
पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना, समय-समय पर सेनेटाइजर यूज करना और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
पूजा में जुलूस, सांस्कृति कार्यक्रम सभा का आयोजन नहीं होगा।
पूजा स्थल में पान, गुटका या अन्य प्रकार की चीजों को खाकर थूकने पर प्रतिबंध होगा। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
छठ पूजा के लिए सुबह 6 से 8 बजे की ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी।
पूजा स्थल में लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिलेगी। यही नहीं पूजा स्थल पर बच्चे या वरिष्ठ नहीं जा सकेंगे।
गहरे पानी में पूजा करने की अनुमति नहीं होगी।

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