पूर्व DME डॉ आदिले को हाईकोर्ट से मिली राहत, झांसा देकर दुष्कर्म का है आरोप

बिलासपुर: पूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन DME डॉ. साहेब लाल आदिले को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। पूर्व डीएमई डॉ.आदिले के खिलाफ पिछले महीने कांकेर की एक अविवाहित नर्सिंग काउंसलर ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाने में शिकायत की थी। महिला काउंसलर की शिकायत के बाद मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी।

फआइआर दर्ज होने के बाद से ही गिरफ्तारी के डर से डॉ.आदिले मोबाइल फोन बंदकर शंकर नगर स्थित घर से गायब हो गए थे। पीड़ित महिला का आरोप है कि परीक्षा को लेकर उनका साल 2017 में डॉ.आदिले से संपर्क हुआ था।इस दौरान जब एक बार वह वर्ष जनवरी 2018 में किसी काम से रायपुर आई, तब डॉ.आदिले को कॉल किया था। इसके बाद डॉ. आदिले ने उसे स्कूटी पर बैठाकर अपने घर ले गए थे, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

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