रायपुर: राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए रेप के आरोपी आईएएस का निलंबन खत्म कर दिया है। कैट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी उनकी बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि 2007 के आईएएस ऑफिसर जनक प्रसाद पाठक पर महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला ने कहा था कि कलेक्टर चैम्बर में पाठक ने पीड़िता की अस्मत लूटी थी।
महिला की शिकायत के बाद कलेक्टर पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने 4 जून 2020 को जेपी पाठक के निलंबन के आदेश दे दिए थे। जिसके बाद पाठक ने कोर्ट का रूख कर लिया था। कैट में इस केस की सुनवार्ठ हुई और 9 फरवरी 2021 को जेपी पाठक के निलंबन को बहाल करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने कैट के आदेश के बाद उनका निलंबन खत्म करने का निर्देश जारी कर दिया है। जेपी पाठक के सस्पेंशन पीरियड के बारे में राज्य सरकार अलग से निर्णय देगी।