LOCK DOWN | बिलासपुर में भी जारी हुआ लॉक डाउन का आदेश – 22 से 28 सितम्बर तक होगा लागु

बिलासपुर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने की क़वायद के तहत बिलासपुर समेत ज़िले के नगरीय निकाय क्षेत्रों को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया जा रहा है। इन इलाक़ों में लॉकडॉउन होगा जो कि 22 सितंबर को सुबह पाँच बजे से शुरु होगा जो कि 28 सितंबर क रात बारह बजे तक जारी रहेगा। इन कंटेनमेंट ज़ोन सख़्ती से लॉकडॉउन प्रभावी रहेगा।

बैंकों का संचालन सुबह दस से बारह तक ही होगा।पेट्रोल पंप सुबह सात से बारह बजे तक खुले रहेंगे।दूध पार्लर का समय सुबह 6 से 8 और शाम पाँच बजे से साढ़े छ तक का तय किया गया है।पशु चारा ऐक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु सुबह छ से आठ और शाम पाँच से साढ़े छ तक खोले रखे जा सकेंगे।

एलपीजी वितरण केवल टेलीफोन अथवा ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों जैसे दवा चिकित्सा उपकरण आदि को परिवहन की अनुमति होगी। नगरीय निकाय क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के रोकथाम को लेकर किए जा रहे स्वास्थ्य विभाग और सहायक एजेंसियों के काम जारी रहेंगे।

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